अब आपके कुत्ते-बिल्ली ने अगर किसी को काटा तो भरना होगा मोटा जुर्माना, नोएडा प्राधिकरण ने लागू किए कई नियम NOIDA ceo announces new rules for dog and cat owners imposes heavy penalty In case of any mish


नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर प्रधिकरण के नए नियम- India TV Hindi News

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नोएडा में पालतू कुत्तों को लेकर प्रधिकरण के नए नियम

नोएडा में पालतू कुत्तों की काटने की बढ़ती घटनाओं पर नोएडा प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। नोएडा प्रधाकिरण की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक को अब 10 हजार रुपये का मोटा जुर्माना देना होगा। साथ ही घायल शख्स के इलाज का भी पूरा खर्च देना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि 31 जनवरी 2023 तक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण जानवर मालिकों से जुर्माना वसूलेगा।

10 हजार जुर्माना और इलाज का उठाना होगा खर्चा 

नोएडा प्राधिकरण की CEO ने ट्वीट में लिखा, “आज नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) लागू किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर के इलाज का खर्च पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने अपने कई सारे ट्वीट में लिखा, आज नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।” 

पंजीकरण और वैक्सीनेशन ना कराने पर भी जुर्माना 
नोएडा CEO ने जानकारी दी कि दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने लिखा, “पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन को अनिर्वाय किया गया है। इसके उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान किया गया।” 

कुत्ते की गंदगी की सफाई भी मालिक ही करेगा
नोएडा CEO ट्वीट किया, “RWA, AOA और ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र, या आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित RWA, AOA की होगी।” ट्वीट में लिखा, “आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/ RWA, AOA द्वारा ही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी जानवर के मालिक की होगी।

 

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