Shraddha Murder Case Delhi Police should not use third degree during interrogation of the accused Saket Court aftab पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करे पुलिस- साकेत कोर्ट


श्रद्धा मर्डर केस - India TV Hindi News

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श्रद्धा मर्डर केस

दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद पूरा देश दहशत में है। मृतका के पिता, दोस्त समेत तमाम लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अपराध से जुड़े सभी सबूत और तथ्यों को इकठ्ठा कर रही है, जिससे कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान कोई भी तथ्य छुट न जाए और मामले में आरोपी को फायदा हो सके। 

आरोपी बार-बार बदल रहा अपना बयान 

हालांकि आरोपी आफताब ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है, लेकिन वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है। कभी वह बता रहा है कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किये टॉप कभी कह रहा है कि उसने 15-20 टुकड़े ही किए हैं। पुलिस ने भी महरौली के जंगलों से हड्डियों के कुछ टुकड़े बरामद किये हैं लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बकाया है कि यह हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। इसके लिए पुलिस उनकी DNA जांच करा रही है। 

5 दिन के अंदर आरोपी का कराया जाए नार्को टेस्ट 

इसी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर आरोपी का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया है। दरअसल जब किसी आरोपी का नारको टेस्ट करवाया जाता है तब उसकी रजामंदी भी जरूरी होती है अदालत में जब आफताब से पूछा गया कि वह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है? तब उसका जवाब था ‘I give my consent’

पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करे पुलिस 

इस दौरान अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि, आरोपी आफताब से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। दरअसल ऐसे मामलों में कई बार देखने में आया है कि पुलिस आरोपी से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। जिससे आरोपी को कई बार गंभीर चोटें आ जाती हैं और कई मामलों में तो मौत भी हो जाती है। इन सब स्थितियों से बचने के लिए साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को थर्ड डिग्री इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। 





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