GST Council meeting decisions 50% Tax include gst and cess will have to be paid on buying an SUV car | SUV कार खरीदने पर देना होगा 50% टैक्स, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ ऐलान


SUV कार खरीदने पर देना होगा 50% टैक्स- India TV Hindi
Photo:FILE SUV कार खरीदने पर देना होगा 50% टैक्स

GST काउंसिल की मीटिंग लगातार चल रही है, जहां कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। जीएसटी की 48वीं बैठक में ऑटो सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया है। मीटिंग में एसयूवी गाड़ियों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ उनपर 22% का कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लगाने पर सहमति जताई गई है।

SUV खरीदना होगा महंगा

पहले की तुलना में अब एसयूवी खरीदना काफी महंगा हो जाएगा। एक तो मारुति और टाटा जैसी कंपनियों ने पहले से ही जनवरी से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में सरकार का टैक्स बढ़ाना आम जनता के सपनों पर कुदाल चलाने के बराबर है। GST काउंसिल ने 22 फीसदी का सेस चार्ज लगाने का फैसला किया है, जो 28% GST के साथ वसूला जाएगा। यानि कुल 50% का टैक्स एक SUV खरीदते वक्त ग्राहक को देना होगा।

किन गाड़ियों को सरकार लाएगी SUV के दायरे में

GST काउंसिल ने मीटिंग में SUV गाड़ियों की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर सिर्फ वही गाड़ियां आएंगी जिसके इंजन की क्षमता 1500CC, 4000mm लंबाई और 170 mm ग्राउंड क्लीयरेंस होगा। बता दें, इसको लेकर मीटिंग में चर्चा तब शुरू हुई थी जब ये सेडान को एसयूवी में लिया जाना चाहिए या नहीं पर चर्चा हो रही थी। 

पहले से कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी है ये कंपनी

देश की दो बड़ी कंपनियां टाटा मोटर्स और मारुति अपने गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह रेट अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा। कंपनी ने कहा कि उसने लागत को कम करने के लिए अधिकतम प्रयास किए हैं और आशिंक रूप से इस वृद्धि को रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन अब कीमतों में वृद्धि जरूरी हो गई है। माना जा रहा है कि कीमत में 1 से 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। 

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