भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 7 आतंकियों को दी फांसी की सजा, 1 को उम्रकैद । Bhopal Ujjain Train Blast case NIA Court punished 8 terrorist in bomb blast case in lucknow


Bhopal Ujjain Train Blast case NIA Court punished 8 terrorist in bomb blast case in lucknow- India TV Hindi

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ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में लखनऊ की NIA कोर्ट द्वारा 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। वहीं एक अन्य आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए गौस मोहम्मद खान,  मोहम्मद फैसल, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी सजा सुनाई। वहीं मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे जिसमें से एक आतंकी की पहले ही मौत हो चुकी है।

इन आतंकियों को मिली सजा

कोर्ट में NIA द्वारा 9 आतंकियों के खिलाफ कई संगीन मामलों में आरोप लगाए गए और इस बाबत सबूत भी पेश किए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक ये लोग धर्मगुरु जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर लोगों को उकसाने का काम करते थे। शुक्रवार को एनआईए कोर्ट द्वारा 8 आतंकियों को दोषी ठहराते हुए 7 को फांसी की सजा सुनाई गई और एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन संख्या 59320 में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था। इस घटना में करीब 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दौरान जान बचाने की होड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। 

एनकाउंटर में मारा गया 9वां आतंकी

दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक ट्रेन धमाके में 9वें आतंकी सैफुल्ला की लखनऊ के काकोरी में हुई एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। इसके बाद एनआईए द्वारा जांच करने के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

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