Ban on tobacco-gutkha will not be removed Supreme Court stays order of Madras High Court | नहीं हटेगा तंबाकू-गुटखा पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक


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Photo:FILE Tobacco-Gutkha Ban

Tobacco-Gutkha Ban: तंबाकू-गुटखा का सेवन करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ से कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराने वाले एक शीर्ष अदालत के निर्देश का हवाला दिया। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अभी भी बैन जारी रहेगा। कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि नागरिकों की हेल्थ पहले जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्य के खजाने पर स्वास्थ्य के मुद्दों का बोझ है, जो तंबाकू चबाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का पूरा अधिकार है। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने 20 जनवरी को पारित उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी। राज्य सरकार ने आक्षेपित निर्णय पर रोक लगाने के लिए मामला बनाया है। शीर्ष अदालत ने निर्माताओं को उपयुक्त मंच से संपर्क करने की अनुमति दी।

मई 2018 की है अधिसूचना

मार्च में शीर्ष अदालत ने मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य से जवाब मांगा। राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह माना कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 2011 के नियमों के नियम 2.3.4 के तहत राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना उनकी शक्तियों के भीतर नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए क्रमिक अधिसूचना जारी करके एक ऐसी शक्ति प्रदान करने के समान होगा जो कानून में प्रदान नहीं की गई थी।

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