UP government to undertake Atiq Ahmed s properties worth more than 3 billion 45 crore rupees । अतीक अहमद की 3 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति यूपी सरकार की होगी, जानिए कहां कितनी है प्रॉपर्टी


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यूपी सरकार की होंगी अतीक अहमद की संपत्तियां

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद से गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई अरबों की संपत्ति अब सरकारी ख़ज़ाने में चली जायेगी। प्रयागराज पुलिस ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रवधानों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में दर्ज कर लिया जाएगा। फिर उन सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होगा। पुलिस ने अतीक और उसकी पत्नी के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ 47 हज़ार की प्रॉपर्टी को जब्त किया है।

3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति कुर्क

बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था इसका सबसे बड़ा असर प्रयागराज में रहा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित करीब 20 बड़ी संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया था । इसमें कुछ ज़मीने और प्लाट अतीक अहमद के नाम पर खरीदे गए थे, तो कुछ अतीक की पत्नी शाईस्ता परवीन के नाम पर। धूमन गंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज-खोज कर करीब 20 बड़ी संपत्तियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था, जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख होती है।

कहां-कहां फैली थी अतीक की संपत्ति
प्रयागराज के धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पुरामुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइन्स, लुकर गंज, जसनसेन गंज, रोशन बाग, कौशाम्बी और लखनऊ में भी कई बेशकीमती ज़मीनों और निर्मित भूखंडों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके नोटिस बोर्ड लगा दिया था। अब इन प्रॉपर्टीज़ को सरकार के अधीन किया जा सकता है जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजस्व विभाग में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है।

गैंगस्टर एक्ट में क्या होता है प्रावधान 
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत आरोपी की उन सम्पत्तियों को कुर्क करती है जिसे आरोपी ने अपराध करके बनाया हो या कोई चीज़ खरीदी हो। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 में ऐसा प्रावधान है कि समय अवधि के अंदर आरोपी की तरफ से अगर जब्त सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो उन सम्पत्तियों को सरकार के अधीन कर दिया जाता है।

गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद की बेशकीमती ज़मीन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को एक बड़ा फायदा होगा। इन ज़मीनों पर सरकार गरीबों के लिए आवास योजना या फिर जनता के लाभ के लिए दूसरी योजनाओं को शुरू कर सकती है, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। 

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