आसाराम के बाद अब पत्नी और बेटी की बढ़ेंगी मुश्किलें, बलात्कार मामले में कोर्ट ने जारी किया नोटिस l After Asaram the problems of his wife and daughter will increase high court issues notice


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आसाराम के बाद अब पत्नी और बेटी की बढ़ेंगी मुश्किलें

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और तीन महिला शिष्यों को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में पहले इन महिलाओं को बरी कर दिया गया था, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति हसमुख सुथार की खंडपीठ ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को नोटिस जारी किए। 

पहले अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया था 

गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था। आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और चार अनुयायियों पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था। अदालत ने सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। 

इस समय बलात्कार के आरोप में ही जोधपुर जेल में बंद है आसाराम 

राज्य के विधि विभाग ने छह मई 2023 को अभियोजन पक्ष को उनके बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया था। बरी किए गए छह में से पांच लोगों के खिलाफ अपील दायर की गई है। बता दें कि आसाराम 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में जोधपुर की जेल में बंद है।

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