30 साल की उम्र और ₹50 हजार सैलरी तो रिटायरमेंट पर कुल PF अमाउंट कितना मिलेगा, समझें कैलकुलेशन । PF Account: Rs 50000 salary at the age of 30, calculation of total PF amount on retirement


पूरे पीएफ अकाउंट अवधि में सिर्फ तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं।- India TV Paisa
Photo:INDIA TV पूरे पीएफ अकाउंट अवधि में सिर्फ तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं।

PF Calculator: किसी भी नौकरी करने वाले इंसान के लिए रिटायरमेंट (retirement) एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। आप भले ही अभी यंग हैं लेकिन आपको रिटायरमेंट का गुना-भाग अभी से समझ लें या इसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल कर लें तो रिटायरमेंट के बाद आपको आर्थिक रूप से सुविधा होगी। जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपका एक पीएफ अकाउंट (PF account) है और हर महीने एक तय राशि आपकी सैलरी से उसमें जमा होती है। पीएफ अकाउंट (Provident fund Account) को सरकारी संस्थान ईपीएफओ मैनेज करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रिटायरमेंट पर पीएफ अमाउंट (PF amount) टोटल कितना मिलेगा? आइए हम यहां इसे एक कैलकुलेशन से समझते हैं।

यहां समझें कैलकुलेशन


अगर आप इस वक्त 30 साल के हैं और नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो इस आधार पर हम यहां एक कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट पर यानी 60 साल पूरे होने पर आपको कुल पीएफ अमाउंट कितना मिलेगा। मान लीजिए आप अभी 30 साल के हैं और 50 हजार रुपये सैलरी पाते हैं। पीएफ अकाउंट (PF account) में सैलरी का 12 प्रतिशत आपको योगदान करना होता है।

पीएफ अकाउंट में जमा राशि में फिलहाल 8.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू है। इसके  बाद अब अगर आपकी सैलरी में हर साल कम से कम 5 प्रतिशत सालाना की भी बढ़ोतरी होती है तो Groww के ईपीएफ कैलकुलेटर (EPF Calculator) के मुताबिक, रिटायरमेंट पर (pf money after retirement) आपको कुल 2,53,46,997 रुपये मिलेंगे। यानी आपको करीब 2.50 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि मिलेगी। यह एक मोटा-मोटी कैलकुलेशन है। वास्तविक फिगर अलग भी हो सकती है।

ईपीएफ कैलकुलेशन के मुताबिक, रिटायरमेंट पर आप 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा पाएंगे।

Image Source : GROWW

ईपीएफ कैलकुलेशन के मुताबिक, रिटायरमेंट पर आप 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा पाएंगे।

पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने से बचें

ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अगर संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो वे रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट पाने के हकदार हैं। सरकारी कर्मचारी अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों के उलट पेंशन के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। जानकारों का तो कहना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत न हो तो पीएफ अकाउंट (PF account) में जमा राशि को रिटायरमेंट से पहले नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 7 साल की सर्विस पूरी करने के बाद provident fund यानी पीएफ (PF) से पैसे निकाल सकते हैं। साथ पूरे पीएफ अकाउंट अवधि में सिर्फ तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं।  ध्यान रहे आप अपने योगदान का 50 प्रतिशत से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते हैं।

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