Supreme Court asked Delhi Punjab Haryana UP Rajasthan govt how control air pollution । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार से पूछा-वायु प्रदूषण कैसे रोकेंगे, बताएं


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सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों से पूछा सवाल

दिल्ली: वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित पांच राज्यों से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लागू किए गए उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तय की है।

अदालत ने वायु प्रदूषण पर भीर चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव बहुत बड़ा और बुरा होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रदूषण के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है, खासकर उस समय जब दिल्ली में दिन का सबसे अच्छा समय माना जाता था। अदालत ने इस मुद्दे की आवर्ती प्रकृति पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि यह साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण पराली जलाना है।

कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान, वकील ने तेज़ हवाओं की घटना का उल्लेख किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने “तेज प्रशासनिक हवाओं” की भी आवश्यकता पर जोर दिया। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) और आग की संख्या जैसे मापदंडों सहित वर्तमान जमीनी स्थिति का विवरण देने वाली एक सारणीबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ समाप्त हुई। शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से रिपोर्ट मांगी थी।

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