High Court gave a big blow to Imran Khan in Toshakhana case gave this order on the petition/तोशाखाना मामले में इमरान खान को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, याचिका पर दिया ये आदेश


इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान। - India TV Hindi

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इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान।

पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में बहुत बड़ा झटका दिया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के आदेश पर पूरी तरह रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत के इस फैसले को जेल में बंद खान के लिए एक नया झटका कहा जा रहा है। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने तोशाखाना मामले में पांच अगस्त को खान (71) को दोषी करार दिया था। यह मुकदमा पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने दायर किया था।

 

इस फैसले का मतलब था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के पांच अगस्त के आदेश पर 28 अगस्त को रोक लगा दी थी। खान ने आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में, मामले में उनकी दोषसिद्धि और अयोग्यता तब तक बरकरार रखी थी जब तक उनकी मुख्य अपील पर फैसला नहीं हो जाता। उनकी दोषसिद्धि पर अब तक रोक नहीं लगी है, इसलिए वह सार्वजनिक पद के अयोग्य हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता शेष

‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने बृहस्पतिवार को तोशाखाना मामले में निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। नौ पृष्ठ के विस्तृत फैसले में, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमौर जहांगीरी ने फैसला सुनाया कि आवेदन पर तत्काल विचार नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे किया जाता है। (भाषा) 

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