वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने जारी किया नया आदेश, BS-3 और BS-4 डीजल गाड़ियों पर रोक


Delhi Govt Transport Dept orders for restrictions to ply BS-III petrol and BS-IV diesel DUE TO GRAP - India TV Hindi

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वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने जारी किया नया आदेश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों की हवा फिर से प्रदूषित होने लगी है। ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा इस नए आदेश को लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब नई पाबंदियों लागू हो गई है। सात ही दिल्ली या इसके आसपास के जिलों में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 की डीजल इंजन गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान सड़कों पर केवल बीएस 6 डीजल वाहनों के चलने की अनुमति होगी।

ग्रैप 3 के साथ बदल गए नियम?

ग्रैप 3 के लागू होने के बाद सड़कों की सफाई वैक्यूम या मशीन से कराई जाएगी, जिसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पीक ट्रैफिक वाले घंटों से पहले धूल रोकने के लिए रोजाना पानी का सड़कों पर छिड़काव किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा और पीक ऑवर के अलावा खाली समय में लोगों को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही कुछ अपवादों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्टोन क्रशर का संचालन भी बंद रहेगा। एनसीआर में खनन संबंधित गतिविधियों को भी इस दौरान बंद रखा जाएगा। 

इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल एलएमवी (4 पहिया) के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं एनसीआर में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलाने का भी विकल्प दिया गया है। बता दें कि ग्रैप चरण III ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली का एक्यूआई 450 से अधिक है। वहीं ग्रैप 4 के तहत अक्यूआर 450 के अनुमानित स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले ही शुरू कर दी जाती है।





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