दिल्ली में शर्मसार करने वाली घटना, दार्जिलिंग की युवती से दुष्‍कर्म, मारपीट के बाद उबलती दाल से जलाया


प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi

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देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्‍कर्म किया, उस पर हमला किया और उस पर उबलती दाल का बर्तन उड़ेल दिया, जिससे वह 20 फीसदी से ज्‍यादा झुलस गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे नौकरी का लालच दिया और उससे शादी करने के बाद साथ रहने के लिए कहा। यह घटना 30 जनवरी को शाम करीब 4 बजे सामने आई थी। 

शादी करने के दबाव का किया विरोध

पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन पर बताया गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्‍नी की पिटाई की है। सूत्रों ने कहा कि जब युवती ने नौकरी नहीं मिलने के बाद शादी करने के दबाव का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और उस पर गर्म दाल फेंक दी, जिससे उसका चेहरा और हाथ गंभीर रूप से जल गए। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के मूल निवासी और राजू पार्क निवासी पारस के रूप में हुई है।

3-4 महीने पहले शख्स के कॉन्टैक्ट में आई  

एक सूत्र ने कहा, “फिर उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां वह लगभग चार से पांच घंटे तक तड़पती रही। आखिरकार किसी ने पुलिस को सूचित किया और नेब सराय पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत पहुंचे, कमरा खोला और युवती को एम्स अस्पताल ले गए।” एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “पूछताछ करने पर पता चला कि युवती दार्जिलिंग की रहने वाली है। वह पिछले 3-4 महीनों से मोबाइल फोन के जरिए आरोपी पारस के कॉन्टैक्ट में आई और वे दोस्त बन गए। उन्होंने शादी नहीं की है।” जनवरी के पहले सप्ताह में वह नौकरी के लिए ट्रेन से दिल्ली होते हुए बेंगलुरु जाने वाली थी और दिल्ली में एक दिन के लिए रुकी थी।

कुछ समय बाद युवती से मारपीट करने लगा

अधिकारी ने कहा, “जब वह दिल्ली आई, तो पारस ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे दिल्ली में ही नौकरी दिलाने का आश्‍वासन दिया। उसके आश्‍वासन पर वह उसके साथ राजू पार्क में किराए के मकान में रहने लगी।” उन्‍होंने कहा, “युवती ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। पिछले एक सप्ताह से उसका यौन उत्पीड़न भी करता रहा और एक बार उसने उस पर गर्म दाल भी फेंक दी।” अधिकारी ने कहा, “भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार), और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेडिको-लीगल रिपोर्ट में रॉड, डंडा आदि से शारीरिक हमले का सबूत सामने नहीं आया है।” (IANS इनपुट के साथ) 





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