Fact Check: गुजरात में प्रेम विवाह के लिए परिजनों से अनुमति लेना नहीं हुआ अनिवार्य, जानें वायरल खबर का सच


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फैक्ट चेक।

सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी कई खबरें और दावे वायरल होते रहते हैं जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं होता है। हालांकि, आम यूजर्स आसानी से फेक न्यूज का शिकार हो जाते हैं और इन खबरों को आगे शेयर कर देते हैं। ऐसे ही फेक न्यूज से आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आते हैं India Tv Fact Check। आज के फेक न्यूज का मामला आया है गुजरात का। सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट जमकर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने प्रेम विवाह के मामले में परिजनों की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो ये दावा भ्रामक साबित हुआ है। 

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क्या हो रहा है वायरल?


सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है कि गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लव मैरिज करने से पहले परिजनों की अनुमति लेनी होगी। फेसबुक पर सुनिल पुनियाँ मौलासर नाम के यूजर ने लिखा है- देश का पहला राज्य बना गुजरात, लव मैरिज करने से पहले परिजनों की लेनी होगी अनुमति मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल को बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने रजिस्टर विवाह में माता-पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिये।” वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर VINI नाम की यूजर ने लिखा है- “मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल को बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने रजिस्टर विवाह में माता-पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिये, अब कोई भी बेटा या बेटी अपने माता-पिता से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकता।”

India Tv ने की पड़ताल

सोशल मीडिया पर गुजरात में प्रेम विवाह को लेकर नए नियम से जुड़ी हुई खबर बड़ी संख्या में पोस्ट की जा रही थी। इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल करने की ठानी। हमने गूगल ओपन सर्च का सहारा लिया और संबंधित कीवर्ड की मदद से इस दावे से जुड़ी खबर सर्च की। हालांकि, कहीं भी ऐसी खबर नहीं मिली कि गुजरात की सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया है। जब हमने इस मामले की आगे पड़ताल की तो हमें India Tv की ओर से 31 जुलाई 2023 को पब्लिश की गई एक खबर मिली। इस खबर में बताया गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या प्रेम विवाह (Love Marriage) के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने का प्रावधान संवैधानिक सीमा में रहकर किया जा सकता है? इसके अलावा भी अन्य वेबसाइट पर भी हमें यही दावा मिला। मतलब साफ था कि वायरल किया जा रहा दावा भ्रामक है।

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Fact Check में क्या निकला?

India Tv की ओर से किए गए फैक्ट चेक में सामने आया है कि गुजरात सरकार ने प्रेम विवाह के मामले में परिजनों की सहमति पर कानून के बारे में अध्ययन करने की बात कही है। अब तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल दावा भ्रामक है। लोगों को इससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। 

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