तिहाड़ जेल में कल CM केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह, आज दिल्ली HC से लगा है झटका


Arvind Kejriwal- India TV Hindi

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अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसकी वजह से उन्हें अब जेल में ही रहना होगा। ऐसे में ताजा खबर ये है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह बुधवार को केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात तिहाड़ जेल में दोपहर एक बजे होगी।

तिहाड़ जेल सूत्रों ने कही ये बात

पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करने की खबर पर तिहाड़ जेल के सूत्रों का कहना है कि तिहाड़ जेल को मेल के जरिए मुलाकात के संदर्भ में एक लैटर जरूर मिला है। जिसका जवाब अभी तिहाड़ प्रशासन को देना है कि मुलाकात संभव है या नहीं और अगर है तो कब। अभी तिहाड़ प्रशासन इस मुलाकात से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर विचार करेगा, जिसके बाद मुलाकात की बात तय होगी।

क्या है पूरा मामला? 

दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं। ASG राजू ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है।

HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल

केजरीवाल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, कल ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से साफ इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा की उसकी गिरफ्तारी गलत है। ED के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। ED का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ED ने कहा है की याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए है। हाई कोर्ट ने कहा किअप्रूवर का बयान ED नही बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उसपर सवाल उठाते है तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं।

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