के कविता
नई दिल्ली: बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार BRS नेता के कविता की जमानत याचिका राउज ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। ED और CBI ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था।
AAP को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप
दिल्ली शराब घोटाले में ED ने के कविता से गहन पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कविता ईडी के सामने जब पेश हुई थीं तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से कराया गया था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं।
ED के मुताबिक, पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए AAP को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
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