नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि चुनाव का प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार है। किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों न हो।
ईडी ने कहा कि इससे एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई।