बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश


 Brijbhushan Sharan Singh- India TV Hindi

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बृज भूषण शरण सिंह

नई दिल्ली: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न)  354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

21 मई को इस मामले की अगली सुनवाई  होगी। कोर्ट ने छठी महिला रेसलर पीडिता के सभी आरोपों से बृजभूषण को बरी कर दिया है जबकि बाकी पांच महिला रेसलर पीड़ितों के आरोपों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है

 

 

 

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