आमिर खान के बेटे जुनैद खान की ‘महाराज’ को मिली क्लीन चिट, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला


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जुनैद खान की ‘महाराज’ को मिली क्लीन चिट

जुनैद खान की डेब्यू फिल्म ‘महाराज’ को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद फिल्म की रिलीज को लेकर नई अपडेट सामने आई है। ‘महाराज’ के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म से गुजरात उच्च न्यायालय ने रिलीज पर लगी रोक हटा दी है। पहले यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। वहीं आज, 21 जून को पता चला है कि दर्शक नेटफ्लिक्स पर ‘महाराज’ को स्ट्रीम कर सकते हैं और क्लीन चिट मिली है।

फिल्म महाराज इस ओटीटी पर हुई रिलीज

जुनैद खान की ‘महाराज’ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘महाराज’ फिल्म पर लगी रोक के आदेश को हटा दिया है। जुनैद खान और जयदीप अहलावत की पीरियड ड्रामा अब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। YRF ने अदालत को फिल्म के लिंक और पासवर्ड दिए थे ताकि यह देखा जा सके कि यह किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है या नहीं। इसके बाद, न्यायमूर्ति संगीता के विशेन, जिन्होंने 13 जून को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी। उन्होंने फिल्म देखने के बाद शुक्रवार, 21 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को फिल्म स्ट्रीम करने की अनुमति देने का फैसला किया।

गुजरात हाईकोर्ट ने दी रिलीज की मंजूरी

अदालत ने कहा,’यह अदालत फिल्म देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ‘महाराज’ फिल्म उन घटनाओं पर आधारित है, जिसके कारण मानहानि का मामला दायर किया गया था और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय को आहत करना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।’ बता दें कि भगवान कृष्ण और वल्लभचार्य के भक्तों ने ‘महाराज’ फिल्म पर पेटीशन फाइल की है। पेटीशन में लिखा गया है कि ये फिल्म 1862 के लाइबल महाराज केस पर आधारित है जो पब्लिक ऑर्डर पर खराब असर डालती है।

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