दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए कही ये बातें


दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया  - India TV Hindi

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की फाइल फोटो

नई दिल्लीः कथित दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। माना जा रहा है कि सिसोदिया जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। 

सिसोदिया को जमा कराना होगा अपना पासपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने शर्त लगाते हुए सिसोदिया को निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और गवाहों को प्रभावित न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा होने को लेकर ASG का बयान विरोधभासी है। सिसोदिया 18 महोने से जेल में बंद है। ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। स्पीडी ट्रायल का सिसोदिया के अधिकार का हनन हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट बेल देते हुए कही ये बातें

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल रुल है और जेल अपवाद है। ये नियम निचली अदालत और हाई कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन तथ्यों को अनदेखा किया। जहां तक मनीष सिसोदिया पर ट्रायल में देरी का आरोप है, उन पर अलग-अलग अर्जी दाखिल करने का आरोप है। उन्होंने सीबीआई केस में 13, ईडी में 14 अर्जी दाखिल की। सभी अर्जियों को ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी दी। कोर्ट ने ये मानने से इंकार किया कि ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हुई।

 

 





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