यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले, योगी सरकार ने इस पवित्र क्षेत्र को घोषित किया नया जिला


उत्तर प्रदेश में बना एक नया जिला- India TV Hindi

Image Source : PTI
उत्तर प्रदेश में बना एक नया जिला

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक नया जिला घोषित कर सभी को चौंका दिया है। यह जिला अभी तक प्रयागराज क्षेत्र में आता था, लेकिन अब इसे प्रयागराज से अलग कर एक नया नाम दे दिया गया है। इस जिले का नाम है महाकुंभ मेला। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक मीटिंग कर अधिकारियों को आदेश दिए। जिसके बाद प्रयागराज के जिलाधिकारी ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को सूचना दी।

बीते दिन लिया गया फैसला

यह फैसला बीते दिन रविवार को लिया गया है। प्रयागराज डीएम ने इस निर्णय के तहत नए महाकुंभ मेला जिले का गठन किया है। जानकारी दे दें कि यह फैसला आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया, ताकि जनवरी 2025 में होने वाले भव्य धार्मिक आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। डीएम के जारी आदेश के मुताबिक, नवगठित जिला महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से मैनेज करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश किया गया जारी

सरकारी आदेश में कहा गया, “मैं, रविन्द्र कुमार मांदड़, जिला मजिस्ट्रेट, शासन के पत्र संख्या-3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25.11.2024 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2(ध) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकुंभ 2025 के आयोजन हेतु महाकुंभ मेला जिला घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करता हूं। महाकुंभ मेला जिले की सीमा निम्नानुसार होगी। अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व गांवों और संपूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुंभ मेला जिला/मेला क्षेत्र में शामिल होगा।”डीएम का आदेश

Image Source : INDIA TV

डीएम का आदेश

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

आदेश में आगे कहा गया है कि, “महाकुंभ मेला जनपद/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त संहिता या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त जनपद में अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 2016)) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन सभी श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कलेक्टर के समस्त कार्यों का संपादन करने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”

गौरतलब है कि हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा।

ये भी पढ़ें:

यूपी: मेरठ में 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या, भाई को मारने आए थे हमलावर





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *