पहले रेप किया, फिर गया जेल, छूटने के बाद पीड़िता के शरीर के किए कई टुकड़े


Odisha Rape- India TV Hindi

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ओडिशा के झारसगुड़ा से हैरान करने वाला मामला

झारसगुड़ा: ओडिशा के झारसगुड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया, जिसके बाद आरोपी को जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद शख्स ने पीड़िता का अपहरण करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और शरीर के कई टुकड़े कर नदी में फेंक दिया।

क्या है पूरा मामला?

ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर राउरकेला की ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी दुष्कर्म के मामले में जमानत पर था।

ये घटना बुधवार को तब सामने आई जब झारसुगुड़ा पुलिस ने 24 साल के आरोपी कुनु किसान को राउरकेला लाया और नाबालिग लड़की के अधिकांश शरीर के अंगों को बरामद किया। ODRAF कर्मियों की मदद से, राउरकेला पुलिस ने झारसुगुड़ा पुलिस की मौजूदगी में दूसरे ब्राह्मणी पुल के पास नदी से धड़ और शरीर के दूसरे अंगों को बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जबकि छोटे-छोटे अंग तारकेरा पंप हाउस के पास दलदली झाड़ी से मिले।

आईजी का बयान सामने आया

आईजी हिमांशु लाल ने कहा, “ये पूरा मामला मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने से शुरू हुआ। मृतका की गतिविधि को ट्रेस करने के लिए झारसुगुड़ा एसपी ने मृतका के फोटो को स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम में अपलोड किया। सीसीटीवी फुटेज में मृतका को आरोपी के साथ देखा गया। आरोपी की पहचान हुई और तुरंत उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतका आरोपी के खिलाफ एक पोक्सो मामले में शिकायतकर्ता थी। 

आरोपी ने सोचा कि अगर लड़की जिंदा रही तो वो इस मामले में और भी फंसता चला जाएगा, इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया और राउरकेला ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़े नदी और उसके आस पास के इलाके में फेंक दिए। हमने सभी शरीर के अंग बरामद कर लिए हैं। चूंकि यह मामला संवेदनशील है लिहाजा स्पीड ट्रायल सुनिश्चित करेंगे ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले।

जानकारी के मुताबिक मृतका अपने चाचा के घर रहने के दौरान लेफ्रिपाड़ा ब्लॉक के दंपदा निवासी आरोपी के संपर्क में आई थी। 26 अगस्त, 2023 को धरूआडीही पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ धारा 376(2n)/506 आईपीसी/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसने मामले से राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और 8 जनवरी को सुंदरगढ़ की पोक्सो अदालत से अंतरिम जमानत प्राप्त की। बाद में अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। (इनपुट: ओडिशा से शुभम कुमार)

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