कोलकाता आरजी कर रेप-मर्डर केसः कोर्ट में रो पड़े पीड़िता के पिता, जज से कही ये बात


सांकेतिक तस्वीर

Image Source : ANI
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कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप-मर्डर केस में पीड़िता के पिता मुख्य आरोपी संजय रॉय को अपराध का दोषी पाए जाने के बाद आज अदालत में रो पड़े। जब सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने फैसला सुनाया तो पीड़िता के पिता के आंखों से आंसू बहने लगी। उन्होंने जज से कहा कि कोर्ट के फैसला सुनकर उनका अदालत के प्रति विश्वास बढ़ा है। 


उन्होंने उनके “विश्वास का सम्मान” किया है।

सोमवार को संजय रॉय को सुनाई जाएगी सजा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और अधिनियम की धारा 66 और 103 (1) के तहत दोषी पाया गया। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। रॉय का बंद कमरे में मुकदमा 12 नवंबर को शुरू हुआ और 9 जनवरी को समाप्त हुआ। इस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई। संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 

संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया

वर्तमान में कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में बंद संजय रॉय ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है। जबकि जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उसने अकेले ही यह काम किया। पीड़ित के परिवार ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग शामिल थे। उन्होंने मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है। 

 सीबीआई ने की कड़ी सजा देने की मांग

 

सीबीआई ने संजय रॉय के लिए कठोरतम सजा की मांग की है। हालांकि पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि अकेले एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। हम पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए व्यापक जांच की मांग करते हैं। यह मामला नौ अगस्त 2024 को हुआ था। उस दिन अस्पताल के संगोष्ठी कक्ष में उसका शव मिला था। 

 सजा सुनाये जाने से पहले वकीलों, कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नागरिकों की भारी भीड़ न्यायालय परिसर में जुट गयी थी। इस अपराध के बाद देशभर में जनाक्रोश भड़क गया था और कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए थे। शनिवार की सुबह तक, आमतौर पर अस्त-व्यस्त रहने वाले अदालत परिसर में शांतिपूर्ण परंतु तनाव का माहौल नजर आया। 





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