शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, डिविडेंड इनकम पर TDS लिमिट बढ़ाने का ऐलान


budget, budget 2025, share market, share market investors, stock market, stock market investors, sto

Photo:PIXABAY 10,000 रुपये तक के डिविडेंड इनकम पर नहीं कटेगा टीडीएस

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने देश के सभी वर्गों का खास ध्यान रखने की कोशिश की।  वित्त मंत्री ने आज मिडल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों को मिलने वाले डिविडेंड पर वसूले जाने वाले टीडीएस की भी लिमिट में इजाफा करने की घोषणा कर दी। 

10,000 रुपये तक के डिविडेंड इनकम पर नहीं कटेगा टीडीएस

वित्त मंत्री ने डिविडेंड से होने वाली कमाई पर कटने वाले टीडीएस की लिमिट को 5000 रुपये से सीधा दोगुना करते हुए 10,000 रुपये करने की घोषणा की। यानी निवेशकों को एक साल में मिलने वाले 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पर 1 भी रुपये का टीडीएस नहीं कटेगा। हालांकि, 10 हजार रुपये से डिविडेंड पर 10 प्रतिशत का टीडीएस काट लिया जाएगा। ये नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। बताते चलें कि अभी 5000 रुपये से ज्यादा का डिविडेंड होने की स्थिति में कंपनी 10 प्रतिशत टीडीएस काटकर निवेशकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है।

उदाहरण से समझें डिविडेंड पर काटे जाने वाले टीडीएस का गणित

उदाहरण के लिए, रमेश के पास ABC कंपनी के 1000 शेयर हैं। कंपनी ने प्रत्येक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस हिसाब से रमेश के पास डिविडेंड के रूप में कुल 10,000 रुपये मिलेंगे। नए नियमों के तहत रमेश को मिलने वाले डिविडेंड पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जबकि मौजूदा नियमों के तहत, 10,000 रुपये के डिविडेंड पर 10 प्रतिशत (1000 रुपये) का टीडीएस काटकर रमेश के बैंक खाते में कुल 9,000 रुपये ही आएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि निवेशकों को नई व्यवस्था के तहत काफी बचत होगी।

Latest Business News





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *