बुरे फंसे अबू आजमी के बेटे फरहान, गोवा पुलिस ने दर्ज किया केस; क्या है आरोप?


farhan azmi abu azmi

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फरहान आजमी और अबू आजमी

पणजी: गोवा पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी और अन्य के खिलाफ राज्य में सार्वजनिक स्थान पर मारपीट करने और शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया। रेस्तरां मालिक और उद्यमी अबू फरहान आजमी अभिनेत्री आयशा टाकिया के पति हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब सपा विधायक अबू आजमी को मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली अपनी टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र में FIR और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

गोवा पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उनके नियंत्रण कक्ष को सोमवार रात 11.12 बजे एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कैंडोलिम (उत्तरी गोवा जिला) के एक सुपर मार्केट में झगड़ा हो रहा है। कलांगुट पुलिस थाना के निरीक्षक परेश नाइक ने बताया कि झगड़े के दौरान अबू फरहान आजमी ने प्रतिद्वंद्वी ग्रुप से कहा कि उसके पास लाइसेंसी बंदूक है।

पुलिस ने बताया कि फरहान आजमी मर्सिडीज एसयूवी में जा रहे थे और जब वे सुपरमार्केट के पास मुड़े, तो उनके पीछे एक गाड़ी में सवार दो स्थानीय लोगों ने आजमी से बहस की। उनका दावा था कि लेन बदलते समय उनकी कार ने बिना इंडिकेटर का इस्तेमाल किए मोड़ लिया। बहस के दौरान ही दोनों लोगों के परिवार के सदस्य और स्थानीय लोगों का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने आजमी और उनके ड्राइवर को कार से बाहर निकलने को कहा। इस दौरान फरहान आजमी ने उनसे कहा कि उसके पास लाइसेंसी बंदूक है।

दोनों पक्षों को कलांगुट पुलिस थाने लाया गया

अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि दो समूहों के बीच -जिसमें फरहान आज़मी का समूह भी शामिल था- मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस विज्ञप्ति के मुताबिक, झगड़े में शामिल दोनों पक्षों को बाद में कलांगुट पुलिस थाने लाया गया। उन्हें शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘प्रोटोकॉल के अनुसार, उन्हें मापुसा के जिला अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने चिकित्सा परीक्षण से इनकार कर दिया।’’

फरहान ने दिखाया गोवा में हथियार ले जाने का परमिट

पुलिस के मुताबिक, अबू फरहान आजमी ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध हथियार लाइसेंस तथा गोवा में हथियार ले जाने का परमिट प्रस्तुत किया। मंगलवार सुबह कलांगुट पुलिस ने सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए। चूंकि इसमें शामिल व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा कर रहे थे, सार्वजनिक शांति भंग कर रहे थे और दंगा-फसाद कर रहे थे, इसलिए कलांगुट पुलिस थाना ने सरकार की ओर से पीएसआई परेश सिनारी की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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