कौन है पास्टर बजिंदर सिंह, क्यों मिली उम्रकैद की सजा? जेल में अपनाया था ईसाई धर्म


पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा।
Image Source : X (@PROPHETBAJINDER)
पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा।

स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर बजिंदर सिंह को दुष्कर्म के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली की कोर्ट में मंगलवार को पास्टर बजिंदर सिंह को ये सजा सुनाई गई। बता दें कि जीरकपुर में महिला ने बजिंदर पर रेप का आरोप लगाया था जिसके बाद साल 2018 में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को इस मामले में दोषी ठहरा दिया था और आज मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा दी गई। आइए जानते हैं बजिंदर सिंह के बारे में कुछ खास बातें।

किस केस में मिली सजा?

साल 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता पीड़िता का आरोप था बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया। फिर मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को BNS की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है।

कौन है पास्टर बजिंदर सिंह?

BBC के मुताबिक, पास्टर बजिंदर सिंह हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला है। स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर जालंधर में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ का संस्थापक है। इस चर्च की देशभर में 260 ब्रांच हैं और सबसे बड़ी चर्च मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में स्थित है। बजिंदर सिंह जालंधर के ताजपुर गांव में एक चर्च चलाता है। 

कैसे बना ईसाई?

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, पास्टर बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक हिंदू जाट परिवार में हुआ था। उसकी उम्र 42 साल है। जानकारी के मुताबिक, करीब 15 साल पहले बजिंदर सिंह एक हत्या के मामले में जेल में था। इसी दौरान उसने ईसाई धर्म अपना लिया था। बजिंदर सिंह का नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है। साल 2023 में इनकम टैक्स विभाग ने जालंधर में बजिंदर सिंह से जुड़े ठिकानों पर रेड की थी। वह हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।

हाल के दिनों में भी लगे कई आरोप

PTI के मुताबिक, बजिंदर सिंह को कोर्ट से उम्रकैद की सजा ऐसे समय में मिली है जब उसपर बीते 28 फरवरी को यौन उत्पीड़न का एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। 22 वर्षीय महिला ने बजिंदर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कपूरथला पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। मोहाली पुलिस ने बीते 25 मार्च को बजिंदर के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। दरअसल, सोशल मीडिया पर बजिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था।

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