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रामपुर: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगा है। दरअसल
अब्दुल्ला ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टाम्प लगाकर चोरी की गई थी। इस मामले में जांच जारी थी।
रामपुर डीएम जोगेंदर सिंह ने अपनी कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की कम स्टाम्प चोरी की बारीकी से जांच कराने के बाद स्टांप चोरी पकड़ी और अब्दुल्ला आजम पर कार्यवाही करते हुए डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि अब्दुल्ला आजम डीएम कोर्ट में आज पेश नहीं हुए।