एक ही गाड़ी पर 601 चालान, दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले प्राइवेट गाड़ियों के कुल 1.7 करोड़ मामले पेंडिंग- जब्त हो सकते हैं लाइसेंस


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Photo:FILE बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने के 21 लाख पेंडिंग चालान

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस इनके पेंडिंग चालान से निपटने के तरीकों पर विचार कर रही है। लेकिन दूसरी ओर CSIR की एक ताजा रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल वाहनों से ज्यादा प्राइवेट वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि, ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट वाहन चालकों की तुलना में कमर्शियल वाहन चालक ज्यादा नियम तोड़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में करीब 9.3 लाख प्राइवेट गाड़ियों के नाम पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 3 या इससे ज्यादा चालान पेंडिंग हैं।

दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के कुल 1.7 करोड़ पेंडिंग मामले

आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट गाड़ियों पर कुल 1.7 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जो कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ 16 लाख पेंडिंग चालान की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं। CSIR की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में ऐसी 3 गाड़ियों का पता लगाया गया है, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा 601, 509 और 464 चालान हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओवरस्पीड के लिए 51.6 लाख पेंडिंग चालान हैं। जबकि दूसरा सबसे बड़ा मामला गलत पार्किंग से जुड़ा है। दिल्ली में गलत पार्किंग के लिए 21.5 लाख चालान पेंडिंग हैं। 

बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने के 21 लाख पेंडिंग चालान

तीसरे नंबर पर 21 लाख चालान बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने के लिए हैं। सीएसआईआर (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) ने 2,34,740 टू-व्हीलर पर की गई स्टडी में पाया कि ज्यादातर लोग हेलमेट पहनते हैं लेकिन उनमें से 63 प्रतिशत लोग ही सही तरीके से हेलमेट पहनते हैं।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से कटा 12.9 गाड़ियों का चालान

दिल्ली में चौथे नंबर पर 12.9 लाख चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पॉल्यूशन के पेपर नहीं थे और सिस्टम द्वारा पकड़े गए। सीएसआईआर-सीआरआरआई के ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सेफ्टी डिवीजन के प्रमुख और मुख्य वैज्ञानिक एस. वेलमुरुगन ने कहा कि ओवरस्पीडिंग से लेकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

बताते चलें कि 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने लंबे समय से ऑनलाइन चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है।

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