1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, NCR में कब लागू होगा?


Old vehicles

Photo:INDIA TV पुराने वाहन

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बाबत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से दिल्ली के ईंधन स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों के माध्यम से पहचाने गए सभी एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। 

1 नवंबर से NCR में लागू होगा यह नियम 

सीएक्यूएम के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत तक फैल जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से एनसीआर के बाकी हिस्सों को कवर करेगा। पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए दिल्ली भर में 500 ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों के डेटा की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। अब तक, सिस्टम ने 3.63 करोड़ से अधिक वाहनों की जांच की है, जिनमें से 4.90 लाख को जीवन समाप्ति के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रदूषण कम करने की कवायद 

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुराने बीएस मानक वाले वाहनों को हटाना बहुत जरूरी है। ये वाहन वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एएनपीआर प्रणाली स्वचालित रूप से लाइसेंस प्लेट नंबरों को कैप्चर करती है क्योंकि वाहन ईंधन स्टेशन में प्रवेश करते हैं। फिर यह डेटा को वाहन डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करता है, जो पंजीकरण विवरण, ईंधन प्रकार और वाहन की आयु जैसी जानकारी संग्रहीत करता है। यदि कोई वाहन कानूनी आयु सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उसे ईओएल के रूप में फ़्लैग किया जाता है। फ़्लैग किए जाने के बाद, ईंधन स्टेशन को ईंधन भरने से इनकार करने के लिए अलर्ट प्राप्त होता है। उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, जो वाहन को ज़ब्त करने या स्क्रैप करने जैसी आगे की कार्रवाई कर सकते

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