अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। पैन कार्ड बनावने के लिए आपके पास आधार होना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत 1 जुलाई से नए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन जरूरी होगा। आपको बता दें कि अभी तक पैन कार्ड बनाने के लिए आधार जरूरी नहीं था। इसके लिए कोई भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाणपत्र काफी होता था। लेकिन नए नियम के तहत अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों यह बदलाव किया गया
जानकारों का कहना है कि आधार-आधारित सत्यापन का यह कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स दाखिल करने में जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही आय छुपाने वाले पर सख्ती की जा सकेगी। आपको बता दें कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए, आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, बिना किसी जुर्माने के। आधार से लिंक न किए गए पैन अगले साल से निष्क्रिय हो जाएंगे।
फर्जी पैन नहीं बना पाएंगे
जानकारों का कहना है कि पैन बनवाने में आधार अनिवार्य करने से फर्जी पैन पर रोक लगेगी। अभी भी कई जलसाज फर्जी पैन बनाकर गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। अब आधार बायोमैट्रिक के चलते ये सब संभव नहीं होगा। आयकर विभाग के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन पाया जाता है तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।