PF निकालना चाहते हैं? पहले जांचें कि आपकी कंपनी ने ये काम किया या नहीं? वरना क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट


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Photo:FILE पीएफ

अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी की किस गलती से आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आप चाहकर भी अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आप इस गलती को समय रखते कैसे पकड़ सकते और बाद की परेशानी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी की किस गलती से आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 

कंपनी की ओर से गड़बड़ी तो रिजेक्ट हो सकता है क्लेम 

PF में हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से एक तय राशि जमा होती है। कंपनी को यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक जमा करनी होती है। लेकिन कई बार कंपनियां देरी से योगदान करती हैं या भूल जाती हैं। इस तरह के मिसिंग या डिलेयड कंट्रिब्यूशन PF क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजह बन सकती है। इस समस्या से बचने के लिए पीएफ क्लेम करने से पहले यह जांचे कि हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी की ओर से राशि जमा हो रही है। यह काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 

EPFO पोर्टल के जरिये ऐसे करें चेक 

  • सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाएं और ‘For Employees’ सेक्शन में ‘Member Passbook’ पर क्लिक करें।
  • UAN, पासवर्ड और कैप्चा भरें, फिर OTP डालें और लॉगिन करें।
  • आपकी पीएफ की ई-पासबुक स्क्रीन पर दिखेगी। आप देख पाएंगे कि कंपनी की ओर से पीएफ में कंट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं। 

UMANG ऐप से ऐसे चेक करें 

  • ऐप में लॉगिन करें और ‘EPFO’ सेक्शन में जाएं।
  • ‘View Passbook’ पर क्लिक करें। UAN डालें, OTP भरें और पासबुक देखें।
  • अगर आपके UAN से Aadhaar लिंक है और EPFO में एक्टिव है तो आप बैलेंस और योगदान की पूरी जानकारी पा सकते हैं।

गलती मिले तो क्या करें?

अगर कंपनी की ओर से पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया जा जरा है तो इसकी सूचना अपनी कंपनी के संबंधित अधिकारी को दें। PF पासबुक के स्क्रीनशॉट के साथ कंपनी को जानकारी दें। कंपनी अगर गलती मानती है, तो वह EPFO को एक क्लैरिफिकेशन लेटर भेज सकती है। अगर नहीं मानती है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

 

 

 

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