महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 1% की छूट, इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान


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Photo:FREEPIK महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 1% की छूट

Stamp Duty Charges: महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताते चलें कि इससे पहले, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर ही स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट मिलती थी।

यूपी में प्रॉपर्टी की खरीद पर लगता है 7 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने पर 7 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है। महिलाओं के नाम से 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 प्रतिशत की छूट के साथ 6 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है। पुराने नियमों के हिसाब से महिलाओं के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी में अधिकतम 10 हजार रुपये की ही बचत होती है। हालांकि, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब महिलाओं के नाम से खरीदी गई 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी के लिए स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट के साथ 1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकेगी। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक, महिलाओं को स्टांप ड्यूटी पर मिलने वाली 1 प्रतिशत की छूट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खरीदे जाने वाली प्रॉपर्टी पर मिलेगी।

स्टांप विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में मिली मंजूरी

प्रदेश के स्टांप विभाग ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी के लिए स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज मंजूरी दे दी। बताते चलें कि मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 37 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 

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