
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की फाइल फोटो
नई दिल्लीः दिल्ली में अब महिलाएं भी रात में ड्यूटी कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट (24×7) में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
पहले शाम सात बजे तक थी काम करने की इजाजत
अधिकारियों ने बताया कि पिछली दिल्ली सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(बी) को समाप्त करने को मंज़ूरी दी थी। इस धारा में कहा गया था कि किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा किसी भी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी। सरकार ने दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दी, जो महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देता है।
दिल्ली सरकार ने नियमों में किया संशोधन
अधिकारियों ने कहा कि श्रम विभाग को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करके और कारखाना अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिसूचनाएं जारी करके सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा को एक से बढ़ाकर 10 करने और दुकानों/प्रतिष्ठानों को 24×7 काम करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करने का भी निर्देश दिया गया है।
