
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना
पूर्व सांसद एवं जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सजा का ऐलान कुछ ही देर में किया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार दिए गए फैसले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
ये मामला हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में रेवन्ना परिवार की 48 वर्षीय महिला मेड के यौन शोषण से जुड़ा है। प्रज्वल ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर प्रभुत्व रखने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और 376 (2) (एन) के तहत एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
हासन और बेंगलुरु स्थित आवास में हुआ दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िता के साथ 2021 में दो बार बलात्कार हुआ। एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और फिर बेंगलुरु स्थित आवास पर भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपपत्र में 113 गवाहों के नाम और मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ था।
चार मामलों में मुख्य आरोपी है रेवन्ना
प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2000 से अधिक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद दर्ज किए गए चार मामलों में मुख्य आरोपी हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2023 में दर्ज की गई थी।