अटल पेंशन योजना के दायरे में आएंगे इस स्कीम के लाभार्थी, जानें पूरी डिटेल्स


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Photo:FREEPIK 9 मई, 2015 को शुरू हुई थी अटल पेंशन योजना

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन एस. रमन ने सोमवार को कहा कि हमारा 50 लाख पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है। सरकार ने 1 जून, 2020 को रेहड़ी-पटरी वालों के लिए छोटी राशि की लोन स्कीम पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस योजना के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को किस्तों में 50,000 रुपये तक का बिना किसी जमानत/गारंटी के कर्ज दिया जाता है। ये लोन तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है। 

पहली किस्त लेने वाले 82 प्रतिशत लोगों ने बैंकों को लौटाया कर्ज का पैसा

स्कीम के तहत, पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है। रमन ने अटल पेंशन योजना (APY) वार्षिक सम्मान समारोह में कहा, ‘‘हमें पीएम स्वनिधि लाभार्थियों तक पहुंच बनानी होगी। पीएम स्वनिधि हमारे देश की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है।’’ उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत लोन की पहली किस्त लेने वाले 82 प्रतिशत लोगों ने बैंक को कर्ज चुका दिया और उन 82 प्रतिशत में से 80 प्रतिशत लोगों से बैंक ने अगली किस्त लेने के लिए संपर्क किया।

9 मई, 2015 को शुरू हुई थी अटल पेंशन योजना

रमन ने कहा, ‘‘हमने एक क्रेडिट सोसायटी विकसित की है, ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि अटल पेंशन योजना उन 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए जो अब पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है।’’ अटल पेंशन योजना 9 मई, 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू की गई थी। टैक्सपेयर 1 अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं। 

अटल पेंशन योजना के तहत

अटल पेंशन योजना के तहत, अंशधारक 60 वर्ष की आयु से 42 रुपये से लेकर 1454 रुपये के अपने योगदान के आधार पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीशुदा पेंशन प्राप्त करता है। अंशधारक की मृत्यु के बाद ये पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है और जीवनसाथी की भी मृत्यु होने पर 60 वर्ष की आयु तक जमा पेंशन राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है।

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