LPG कनेक्शन के लिए भी मिलेगी पोर्टेबिलिटी की सुविधा, सर्विस पसंद न आए तो बदल सकते हैं कंपनी- चेक करें डिटेल्स


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Photo:PTI PNGRB ने कहा कि उपभोक्ताओं को एलपीजी कंपनी या डीलर चुनने की आजादी होनी चाहिए

क्या आप अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर से नाराज हैं, क्या आपको LPG डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस पसंद नहीं हैं? अगर ऐसा है तो जल्द ही आपको राहत मिलने वाली है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही, रसोई गैस ग्राहकों को जल्द ही अपने मौजूदा कनेक्शन को बदले बिना डिस्ट्रीब्यूटर को बदलने की अनुमति मिल जाएगी। इससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प और बेहतर सर्विस मिलेगी। तेल नियामक PNGRB ने ‘एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी’ मसौदे पर हितधारकों और उपभोक्ताओं की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

उपभोक्ता को होनी चाहिए एलपीजी कंपनी या डीलर चुनने की आजादी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने नोटिस में कहा कि ऐसी स्थितियों में जहां किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उपभोक्ताओं के पास अक्सर सीमित विकल्प होते हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें कहा गया, ”अन्य कारण भी हो सकते हैं और उपभोक्ता को एलपीजी कंपनी या डीलर चुनने की आजादी होनी चाहिए, खासकर जब सिलेंडर की कीमत समान हो।” तत्कालीन एनडीए सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शनों की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी और जनवरी 2014 में इसे पूरे भारत में विस्तारित करते हुए 480 जिलों को इसमें शामिल किया था। 

2014 में सिर्फ डीलर को बदलने का था विकल्प

हालांकि, उपभोक्ताओं को 2014 में सिर्फ अपने डीलर बदलने के सीमित विकल्प दिए गए थे, तेल कंपनी बदलने का विकल्प नहीं था। उस समय कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी कानूनी रूप से संभव नहीं थी, क्योंकि कानून के अनुसार किसी विशेष कंपनी के एलपीजी सिलेंडर को रिफिल के लिए केवल उसी कंपनी को जमा करना होता था। 

नियम और दिशानिर्देश किए जाएंगे तैयार

PNGRB अब कंपनियों के बीच पोर्टेबिलिटी की अनुमति देने की बात कर रहा है। नियामक ने कहा, ”पीएनजीआरबी, एलपीजी सप्लाई की निरंतरता को मजबूत करने और ग्राहकों के भरोसे की सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं, वितरकों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों से ऐसे उपायों पर विचार और सुझाव आमंत्रित करता है जिनसे समय पर रिफिल की सुविधा मिल सके।” टिप्पणियां मिलने के बाद पीएनजीआरबी एलपीजी पोर्टेबिलिटी के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा और देश में इसे लागू करने की तारीख तय करेगा।

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