मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन, सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स को किया गया ध्वस्त-VIDEO


मेरठ में बुलडोजर एक्शन- India TV Hindi
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मेरठ में बुलडोजर एक्शन

मेरठ में रविवार को भी जमकर बुलडोजर चला है। सेंट्रल मार्केट के 661/6 पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। सेंट्रल मार्केट के 661/6 पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स का 10% हिस्सा बचा हुआ है। आसपास के मकानों और दुकानों से ये शेष हिस्सा जुड़ा हुआ है। 

कुछ हिस्सा मैनुअल गिराया जाएगा

किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसके चलते ध्वस्तीकरण को कार्य को रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि बचे हुए हिस्से का मैनुअल ध्वस्त किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

बता दें कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को यहां एक आवासीय भूखंड पर बने एक अवैध व्यावसायिक परिसर को ध्वस्त कर दिया। यह इमारत मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में थी। 

जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 के एक आदेश में कहा था कि केवल प्रशासनिक देरी, समय बीतने या वित्तीय निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता तथा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए। 

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि निर्माण के बाद के उल्लंघनों पर भी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है।

अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चिक करने पर भी जोर

पीठ ने मेरठ के शास्त्री नगर स्थित एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के फैसले को भी बरकरार रखा और शहरी नियोजन कानूनों का कड़ाई से पालन करने व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।





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