
इलाहाबाद हाई कोर्ट
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने के प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे मुरादाबाद प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सपा कार्यालय खाली करने पर रोक लगाते हुए 28 अक्टूबर की तारीख तय की थी। यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की डबल बेंच ने दिया।
प्रशासन ने सपा कार्यालय खाली करने का दिया था आदेश
दरअसल, जिला प्रशासन ने मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस जारी किया हुआ था। नोटिस में दो सप्ताह में सपा का दफ्तर खाली करने को कहा गया था। सपा ने जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट रोक लगा दी थी।
