
दिल्ली में वायु प्रदूषण में आई कमी
दिल्ली में हवा जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में आंकी जा रही थी, उसमें कुछ सुधार हो रहा है और जानकारी के मुताबिक पिछले तीन दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार नीचे आ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राहत की खबर दी है और GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। तो अब इसके बाद क्या दिल्ली के स्कूल खुल जाएंगे और कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म हो जाएगी। तो इसका जवाब है-हां, कल यानी 27 नवंबर से दिल्ली में स्कूल पूरी तरह खुल जाएंगे और दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा।
पर्यावरण मंत्री ने किया ट्वीट
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने ट्वीट किया और बताया कि, राजधानी में अब GRAP-3 खत्म कर दिया गया है और शहर GRAP-2 के नियमों पर वापस लौट आया है। दिल्ली में आज का AQI 327 रिकॉर्ड हुआ, जो पहले दर्ज हो रही गंभीर श्रेणी की तुलना में बेहतर है। CAQM ने भी बताया कि आईएमडी और IITM के मॉडल के मुताबिक आने वाले दिनों में हवा में अब सुधार होता रहेगा। इसी आधार पर GRAP-3 हटा लिया गया है।
GRAP-3 में क्या नियम थे लागू
GRAP-3 के दौरान सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ को Work From Home की अनुमति दी गई थी। स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चल रहे थे या बंद कर दिए गए थे। अब ग्रैप-3 हटने के बाद अब पुराने रूटीन की तरह स्कूलों में फिजिकल क्लासेज होंगी और दफ्तर भी कल से पुराने सिस्टम पर लौट आएंगे, मतलब , कोई WFH नहीं। स्कूल और ऑफिस दोबारा से पुराने रूटीन पर वापस आ जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में हजारों दफ्तरों में इस नियम के लागू होने के बाद कामकाज प्रभावित हुआ था।
खतरा पूरी तरह टला नहीं है
GRAP-3 नियम हटने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली की हवा सुरक्षित हो गई है, दिल्ली का AQI अभी भी ‘Very Poor’ श्रेणी यानी 300 से ज्यादा है, इसीलिए GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां लागू रहेंगी और इन्हें कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। GRAP-1 और 2 को लागू करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। धूल, कचरा जलाने, वाहन प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रहेगी। फील्ड इंस्पेक्शन बढ़ाए जाएंगे।
जानें अब क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा
दिल्ली में ग्रैप-2 और ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू रहेंगी, जिसके तहत पुराने डीजल वाले ट्रक दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे। कंस्ट्रक्शन पर रोक जारी रहेगी। रोड डस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशन पर सख्त निगरानी रहेगी। पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। स्मॉग टावर और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल तेज किया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइटें किसी खास उल्लंघन के कारण बंद की गई थीं, वे अभी भी बिना विशेष आदेश के नहीं खुलेंगी।
