लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू, धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर बैन


Police- India TV Hindi
Image Source : PTI
प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जॉइंट कमिश्नर आफ पुलिस (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार ने निषेधाज्ञा लागू की है। पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को बसन्त पंचमी, 24 जनवरी को यूपी दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, शब ए बारात, वेलैंटाइन डे, रमजान, होली और शिवरात्रि को देखते हुए धारा 163 लगाई गई है।

अगले तीन महीने लखनऊ में विधान सभा के आसपास कोई धरना प्रदर्शन नही किया जा सकेगा और  ट्रेक्टर ट्राली,घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी ले जाना बैन होगा। राजभवन,सीएम आवास,विधान सभा और सरकारी दफ्तरों पर ड्रोन उड़ाने पर बैन रहेगा,बाकी जगहों पर भी बिना परमिशन ड्रोन नही उड़ाया जा सकेगा।

हथियार लेकर चलने पर रोक

लखनऊ में तेज धार वाले चाकू,लाठी डंडे,तलवार फारसी,त्रिशूल लेकर नही चल सकेगा। खुले स्थान या मकानों की छत पर ईंट, पत्थर,सोडा वाटर की बोतल,विस्फोटक सामग्री नही रखी जा सकेगी। जोमैटो,स्विगी, ब्लिंकिट और बाकी ऑनलाइन कंपनी,जो घरों में सामान या खाना डिलीवर कराती हैं, उन्हें डिलीवरी करने वालो का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा।

इन रास्तों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली बैन

विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रेक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी तथा आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

  • लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।
  • बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।
  • सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।
  • नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।
  • बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।
  • उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

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