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रामपुर के चर्चित पायल हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर ₹35,000 का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट ने जिन छह आरोपियों को दोषी ठहराया है, उनमें जहांगीर, इमरोज़, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर, ताहिर और दानिश शामिल हैं। इससे पहले अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर बहस के बाद अंतिम निर्णय सुनाया गया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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यह मामला 27 नवंबर 2018 की रात का है, जब पुलिस ने ताहिर खां के कोसी नदी किनारे स्थित फार्म हाउस से पायल की लाश बरामद की थी। जांच में सामने आया था कि पायल की निर्मम हत्या कर उसके शव को तीन टुकड़ों में काट दिया गया था और फिर जमीन में दबा दिया गया था, ताकि अपराध का कोई सुराग न मिल सके।
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इस वीभत्स घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। पुलिस जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए गए, जिनमें घटनास्थल से बरामद सामग्री, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य शामिल थे। जांच एजेंसियों ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी पाया।
(रामपुर से आमिर की रिपोर्ट)
