इस धाकड़ एक्टर को क्यों जाना पड़ा जेल? 214 से ज्यादा फिल्मों में बिखेरी चमक, मनोज बाजपेयी भी हैं फैन


Rajpal Yadav- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM@RAJPALOFFICIAL
राजपाल यादव

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने अपनी एक्टिंग की दम पर फिल्मी दुनिया में एक खास इमेज तैयार कर ली है। फिल्मी दुनिया के हर किरदार में रंग भरने वाले राजपाल ने अपने करियर में 214 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया है। लेकिन अब राजपाल यादव मुश्किल में फंस गए हैं और उन्होंने जेल में आत्म समर्पण कर दिया है। बॉलीवुड के इस धाकड़ एक्टर को अब जेल में कुछ समय बिताना होगा। आइये जानते हैं कि क्यों राजपाल यादव को जेल हुई है?

क्या है पूरा मामला?

चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह आत्मसमर्पण अदालत द्वारा उन्हें दी गई पूर्व रियायत वापस लेने के बाद हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यादव को 4 फरवरी, 2026 को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद, राजपाल यादव राहत की मांग करते हुए एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि वे 25 लाख रुपये का चेक लाए हैं और आश्वासन दिया कि शेष राशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा, और इस आधार पर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि, न्यायालय ने दोहराया कि मामले की योग्यता पर विचार करने से पहले आत्मसमर्पण अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद ही न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि कोई राहत दी जा सकती है या नहीं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अभिनेता को समय-समय पर दी गई राहत पूरी तरह से इस बार-बार दिए गए आश्वासनों पर आधारित थी कि विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा और शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान किया जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि कई अवसरों के बावजूद इन आश्वासनों का पालन नहीं किया गया।

नियमों के उल्लंघन के बाद हुई कार्रवाई

इससे पहले न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को जून 2024 में केवल राजपाल यादव को मामले को निपटाने का समय देने के लिए स्थगित किया गया था। अदालत ने गौर किया कि कई बार स्पष्ट समयसीमा तय की गई थी, लेकिन करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं किया गया। यहां तक ​​कि डिमांड ड्राफ्ट और किश्तों के माध्यम से किए गए आंशिक भुगतान भी अदालत के आदेशों में दर्ज समय सीमा के भीतर जमा नहीं किए गए। न्यायाधीश ने डिमांड ड्राफ्ट में तकनीकी या टाइपिंग त्रुटियों के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे संतोषजनक नहीं थे। अदालत ने बताया कि वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से अदालत में खुले तौर पर प्रतिबद्धताएं की गई थीं, और अतिरिक्त समय केवल याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर दिया गया था। बार-बार उल्लंघन और अभिनेता द्वारा स्वीकार की गई जिम्मेदारी को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने कोई और राहत देने से इनकार कर दिया। इसने आदेश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा राशि शिकायतकर्ता कंपनी को जारी की जाए और राजपाल यादव को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

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