वैध सर्टिफिकेट के बगैर उड़ाया गया था विमान, एयर इंडिया पर लगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना


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एयर इंडिया पर DGCA ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पर DGCA ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने नवंबर 2025 में एक एयरबस A320 विमान को बिना वैध एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट यानी कि ARC के कम से कम 8 उड़ानों पर चलाया था। इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना गया था। 26 नवंबर 2025 को एयर इंडिया ने खुद DGCA को सूचित किया था कि उनका एक एयरबस A320 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-TQN) 8 कमर्शियल उड़ानों पर चला, जबकि इसका ARC एक्सपायर हो चुका था। ये उड़ानें 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे रूट्स पर हुईं।

DGCA ने बताया गंभीर उल्लंघन का केस

बता दें कि ARC हर साल जारी किया जाता है, जिसमें विमान की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, फिजिकल कंडीशन और सभी एयरवर्थनेस स्टैंडर्ड्स की जांच होती है। यह मुख्य एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट की वैलिडेशन के रूप में काम करता है। DGCA ने 2 दिसंबर 2025 को इसकी जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद अब DGCA ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रेगुलेटर ने इसे गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि इससे पब्लिक का भरोसा प्रभावित हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, DGCA ने एयर इंडिया के कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट-होल्डर्स को हटाने का भी आदेश दिया है।

एयर इंडिया ने मामले पर जारी किया बयान

एयर इंडिया ने इस मुद्दे पर एक बयान में कहा, ‘एयर इंडिया DGCA के आदेश की प्राप्ति की पुष्टि करता है, जो 2025 में वॉलंटरी रिपोर्ट की गई घटना से संबंधित है। सभी पहचानी गई कमियों को अब संतोषजनक तरीके से ठीक कर लिया गया है और अथॉरिटी के साथ शेयर किया गया है।’ एयर इंडिया को अपने विमानों के लिए ARC जारी करने का अधिकार पहले से मिला हुआ है। बता दें कि टाटा ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया को पहले भी कई नियमों के उल्लंघन के लिए DGCA से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

AI-171 प्लेन क्रैश में मुआवजा प्रक्रिया शुरू

इसी बीच, एयर इंडिया ने AI-171 प्लेन क्रैश में मारे गए यात्रियों के परिवारों को फाइनल मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के क्रैश होने की वजह से 260 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया ने पहले ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया था। अब फाइनल मुआवजा ‘पूर्ण और अंतिम’ आधार पर दिया जाएगा। अगर किसी परिवार के लिए कुल मुआवजा 25 लाख रुपये से कम निकलता है, तो उन्हें अतिरिक्त 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।  इसके अलावा, टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दे रहा है।

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