
रणवीर सिंह।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़े एक विवादित मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला गोवा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के दौरान हुई एक कथित घटना से संबंधित है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह ने फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ में अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए किरदार की नकल की थी। आरोप है कि इस प्रस्तुति के दौरान उन्होंने एक देवता को महिला भूत कह दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
कब होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की डेट तक संबंधित पक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सोमवार 2 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक राज्य सरकार याचिकाकर्ता यानी रणवीर सिंह के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। नोटिस जारी होने और अंतरिम राहत दिए जाने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
रणवीर के वकील ने रखा पक्ष
रणवीर सिंह के वकील ने कहा कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इतने बड़े एक्टर होने के नाते उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए था, ऐसे करके उन्होंने गलती की है और कोर्ट को इस केस में कोई भी फैसला सुनाने से पहले कर्नाटक के लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोनों पक्षों के आर्ग्युमेंट को सुनने के बाद जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बैंच ने मामले की अगली सुनवाई को 2 मार्च तक टाल दिया है।
कोर्ट ने लगाई फटकार
रणवीर सिंह कांतारा विवाद का मामला जस्टिस एम. नागप्रसन्ना के समक्ष आया। शिकायत में आरोप लगाए गए कि उन्होंने अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर शब्दों के माध्यम से अपमान करने के आरोपों के तहत अपराध किया। सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया सिंह ने रणवीर की ओर से पेश होकर माना कि उनके बयान पूरी तरह से बेपरवाह थे, जिसके कारण शिकायत दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बयान की संवेदनशीलता और पब्लिक फिगर्स के प्रभाव पर जोर दिया। जज ने कहा कि ऋषभ शेट्टी देवी चामुंडी का किरदार निभा रहे थे और उनके धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ सकता है। एक अभिनेता होने के नाते रणवीर सिंह के शब्दों का समाज पर बड़ा असर होता है और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेज पर प्रस्तुति देते समय सावधानी बरतना जरूरी है और किसी भी देवता या धार्मिक प्रतीक की नकल हल्के में नहीं ली जा सकती।
रणवीर के वकील ने मानी गलती
रणवीर सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया पेश हुए और शुरू में ही इस मुद्दे को माना। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार IFFI गोवा में रणवीर की बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘शुरू में ही, मैं मानता हूं कि मेरे दिए गए पूरी तरह से बेपरवाह बयान की वजह से यह शिकायत दर्ज की गई है।’ जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट ने बातों के कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया। जज ने कहा, ‘ऋषभ शेट्टी देवी चामुंडी का काम कर रहे थे। उन्हें शायद देवी के प्रति धार्मिक भावनाओं के असर के बारे में पता हो, हो सकता है कि उन्हें पता न हो।’ कोर्ट ने ऐसे कामों के असर पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, ‘शेट्टी की नकल करना पक्का दुख देगा। आपको अपने बयानों में जिम्मेदार होना चाहिए। आप बिल्कुल भी ढीले-ढाले नहीं हो सकते। आप रणवीर सिंह हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। मेंस रीया है या नहीं, हम देखेंगे।’
कोर्ट की हिदायत
जज ने आगे पब्लिक फिगर्स के असर पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा, ‘एक एक्टर होने के नाते आपका इतने सारे लोगों पर असर होता है। जब आपके पास यह होता है तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आप नकल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है…आपकी माफी से क्या आपके शब्द वापस ले लिए जाएंगे? मैं भूल सकता हूं, आप भूल सकते हैं, इंटरनेट कभी नहीं भूलता।’ इस पर पूवैया ने जवाब दिया, ‘मैं सिर झुकाता हूं।’
कोर्ट ने आगे कहा, ‘जब एक्टर स्टेज पर जाते हैं और यह सब करने की कोशिश करते हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी…इलाके के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।’ कोर्ट ने आगे कहा, ‘आप एक देवता की बात कर रहे हैं, एक देवता की नकल कर रहे हैं। फिल्म क्यों बनाई गई, इसका कारण है। लेकिन स्टेज पर खड़े होकर आप इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते।’ पूवैया ने कहा, ‘मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे मेरी लापरवाही ठीक हो जाए।’ शिकायत करने वाले की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, ‘मैं अपनी आपत्तियां दर्ज कराऊंगा,’ साथ ही यह भी कहा, ‘वह हमारे कर्नाटक के दामाद हैं। यह दिल पर नहीं बल्कि मेरी आत्मा पर चोट है।’ कोर्ट ने जवाब दिया, ‘राज्य के लोगों की भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपने निश्चित रूप से भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।’
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