जेल में के. कविता ने मांगी ये 5 किताबें, कोर्ट ने दी परमिशन; जानें किताबों के नाम


K Kavitha- India TV Hindi

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15 अप्रैल तक के लिए CBI की हिरासत में के. कविता

दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के.कविता को शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया। वहीं इस दौरान के. कविता की ओर से दायर एक अन्य याचिका में जेल के अंदर मांगी गई कई सारी चीजों की भी अदालत ने इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित चीजें रखने की अनुमति दें-


घर का पका खाना, जपमाला, ड्रेस, गद्दे, तकिया, चादरें और तौलिए। इसके अलावा कोर्ट ने के. कविता को जेल के अंदर 5 किताबें भी ले जाने की इजाजत दी है।

इन किताबों के नाम हैं-

  1. The Paradoxical Prime Minister (द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर)
  2. Elon Musk (एलन मस्क)
  3. The Nutmegs Curse (द नटमेग्स कर्स)
  4. Rebel Against The Raj (रिबेल अगेंस्ट द राज)
  5. Roman Stories (रोमन स्टोरीज)

कल सीबीआई ने किया गिरफ्तार

बता दें कि सीबीआई ने के. कविता (46) को तिहाड़ जेल में गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। सीबीआई ने कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए अदालत से कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और जवाबों में टालमटोल कर रही हैं। सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया। 

15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने एक विशेष अदालत की अनुमति लेकर हाल में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। कविता की हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई ने यह भी कहा कि ‘साउथ ग्रुप’ के एक शराब कारोबारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय राजधानी में कारोबार के लिए उनका समर्थन मांगा था। सीबीआई ने अदालत में कहा, ‘‘केजरीवाल ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है जिसमें सह-आरोपी की वॉट्सऐप बातचीत और बयान हैं।’’

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