H-1B वीज़ा की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका में दोबारा एंट्री मिलेगी? जानें व्हाइट हाउस ने क्या कहा


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप- India TV Hindi
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर स्पष्ट किया कि एच-1बी वीज़ा धारक सामान्य रूप से अमेरिका छोड़ने के बाद पुनः प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हाल ही में घोषित $100,000 का शुल्क केवल अगले एच-1बी लॉटरी में नए आवेदकों पर लागू होगा, और यह मौजूदा वीज़ा धारकों या उनके नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा। बाद में, लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया, “यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एकमुश्त शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। एच-1बी वीज़ा धारक देश से बाहर जा सकते हैं और उसी सीमा तक पुनः प्रवेश कर सकते हैं जिस सीमा तक वे सामान्य रूप से करते हैं… यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है।”

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम, जिसका व्यापक रूप से कुशल विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने के लिए उपयोग किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय कंपनियों और परामर्श फर्मों द्वारा भी इस पर काफ़ी भरोसा किया जाता है। इसे लेकर यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन के हालिया एच-1बी कार्यकारी आदेश पर चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि इसका असर कर्मचारियों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर पड़ सकता है।

चैंबर ने शनिवार को एक बयान में कहा, “हम कर्मचारियों, उनके परिवारों और नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। हम प्रशासन और अपने सदस्यों के साथ मिलकर इसके पूरे निहितार्थ और आगे का सबसे अच्छा रास्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं।”

डेडलाइन हुई खत्म 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई H-1B वीज़ा घोषणा ने आव्रजन विशेषज्ञों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है। टेक्सास के एल पासो स्थित डिकिंसन राइट की वकील कैथलीन कैंपबेल वॉकर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में व्हाइट हाउस के इस कदम को “मौजूदा H-1B प्रक्रिया में केवल एक दिन की सूचना पर पूरी तरह से अराजकता” पैदा करने वाला बताया।

उन्होंने बताया कि यह नियम, जो पूर्वी रविवार, 21 सितंबर को रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा, एक साल तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे बढ़ाया या नवीनीकृत नहीं किया जाता। इसका प्रभावी तिथि से अमेरिका के बाहर के H-1B धारकों के लिए, प्रवेश तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि गृह सुरक्षा सचिव द्वारा राष्ट्रीय हित अपवाद को मंजूरी नहीं दी जाती, या नियोक्ता $100,000 का शुल्क नहीं चुका देता।

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