
शाहरुख खान, आर्यन खान, समीर वानखेड़े।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस सीरीज के एक सीन को लेकर पिछले दिनों भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। समीर वानखेड़े ने सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है। इस मामले पर समीर वानखेड़े को कोर्ट से फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन सामने आया है।
क्या बोले समीर वानखेड़े?
आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के खिलाफ मुकदमे पर जब आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा – ‘सत्यमेव जयते’ (सत्य की ही जीत होती है)।”
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को 2021 में एक क्रूज ड्रग्स केस में पकड़ा गया था। इस मामले में आर्यन को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था और बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। आर्यन की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में एक सीन है, जिसमें एक सेलिब्रिटी को ड्रग्स लेते हुए दिखाया गया है। सीन में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के जिस अधिकारी को दिखाया गया है, वह समीर वानखेडे़ से मिलता-जुलता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स भी बने।
समीर वानखेडे़ का आरोप
समीर वानखेड़े ने इस मामले में ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उन्हें लेकर झूठे और अपमानजनक तथ्य दिखाए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से इस सीरीज पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाने की अपील की और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स सहित अन्य से 2 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की। इसी के साथ उन्होंने इस रकम को कैंसर के मरीजों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में डोनेट करने की इच्छा जाहिर की थी।
समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह याचिका दिल्ली में मेंटेनेबल नहीं है और इसे खारिज किया जा रहा है। यदि याचिकाकर्ता यह साबित कर पाता कि उन्हें विभिन्न जगहों पर बदनाम किया गया है और सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो इस मामले पर दिल्ली में विचार किया जा सकता था।
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