
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 9 मामलों में अब 27 जनवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है। एक पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर सुनवाई करते वक्त 9 मई समेत पांच अन्य मामलों में अंतरिम जमानत बढ़ा दी है।
अदालत ने दिया निर्देश
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अगली सुनवाई पर या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या वीडियो लिंक के माध्यम से। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजोका ने मंगलवार को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत आवेदनों की सुनवाई की, जहां वकील शमसा कयानी ने खान और बीबी की ओर से उपस्थिति दर्ज की। नतीजतन, अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी और सुनवाई 27 जनवरी तक स्थगित कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक की अगली तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। 9 मई के मामलों के अलावा, हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तोशाखाना उपहारों से संबंधित कथित फर्जी रसीदें जमा करने से जुड़ा एक अलग मामला बुशरा बीबी के खिलाफ भी दर्ज किया गया है।
क्या जेल से आ पाएंगे बाहर
इमरान खान और बुशरा बीबी कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें एक मामले में 17-17 साल जेल की सजा भी मिली है। ऐसे में इस अंतरिम जमानत का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इस बीच अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी अमीर जिया ने भी बुशरा बीबी की पूर्व-गिरफ्तारी के संबंध में जमानत के आवेदन पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी और मामले को 27 जनवरी तक स्थगित कर दिया। उनके खिलाफ रामना पुलिस स्टेशन में शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
2023 से जेल में हैं इमरान खान
इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारी को लेकर इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद तोड़फोड़ और हिंसा से की थी। इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए जेल भेज दिया गया। इमरान अब अगस्त 2023 से जेल में हैं। अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखली के बाद वह अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शनिवार को एक अदालत ने तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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