
यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
UP SIR Draft Voter list: UP SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(विशेष गहन पुनरीक्षण) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है और इसमें करीब 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जिन वोटर्स का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है उनके लिए फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से समय दिया जा रहा है और वो अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज भी करा सकते हैं और अपना नाम जुड़वाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपना सकते हैं। यहां आपको इस प्रक्रिया के बारे में स्टेप-बाई-स्टेप जानकारी दी जा रही है।
6 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या बदलाव कराने के लिए किसी भी आपत्ति या दावे के लिए 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकता है और इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रोसेस हैं। इस तरह वोटर्स को एक महीने का समय इस लिस्ट में जुड़वाने के लिए दिया जा रहा है। दावे और आपत्तियों की पूरी लिस्ट यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in के जरिए उपलब्ध रहेगी और 11 जनवरी को सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपने बूथ पर वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे।
ऑफलाइन प्रोसेस के तहत
ऑफलाइन प्रोसेस के तहत आप बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के जरिए चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन वोटर्स का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या लापता हैं तो उन्हें एसआईआर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर लिस्ट में शामिल होने का प्रूफ या इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्धारित कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और फिजिकल फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बीएलओ से संपर्क करना होगा।
ऑनलाइन प्रोसेस के तहत
- वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा- यहां जानिए कौन सा फॉर्म किसे भरना है।
- फॉर्म नंबर 6 नए मतदाताओं के लिए है जो कि 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार वोटर बने हैं।
- वोटर लिस्ट में नाम की आपत्ति सही करवाने के लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति जमा की जा सकती हैं और पहले के नाम में सुधार के लिए भी ये फॉर्म मान्य है।
- फॉर्म 8 के जरिए निवास स्थान बदलने और मौजूदा वोटर्स लिस्ट में सुधार के अलावा वोटर कार्ड बदलने के प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म कहा-कहां सबमिट कर सकते हैं-
ऑनलाइन आवेदन के तहत आपको चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा।
ऑफलाइन आवेदन के तहत बूथ लेवल अधिकारी के पास फॉर्म जमा करना होगा।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट के जरिए करवा सकते हैं आवेदन
ऐसी आईडी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी PSU कंपनी ने आपको जारी की हो।
मान्य अथॉरिटी से जारी जन्म प्रमाण पत्र
मान्य शिक्षा बोर्ड से जारी दसवीं प्रमाण पत्र या एजूकेशनल डॉक्यूमेंट
OBC या अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है सिर्फ नाम दर्ज करवाने के लिए आईडी है
जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट या
राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी पारिवारिक दस्तावेज
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