छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, बकाया बिल जमा करने पर मिलेगी भारी छूट


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय- India TV Hindi
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। फाइल

रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर में बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लॉन्च की। इस मौके पर, उन्होंने बेनिफिशियरी को सर्टिफिकेट बांटे और कंज्यूमर से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की अपील की।

सीएम साय ने कहा कि बिजली ज़िंदगी की एक बेसिक ज़रूरत बन गई है। हालांकि, कई परिवार पैसे की दिक्कतों की वजह से समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाते हैं, जिससे सरचार्ज जमा हो जाता है और कुल बकाया रकम बढ़ जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने बड़ी राहत देने के लिए समाधान योजना शुरू की है।

28.42 लाख कंज्यूमर को होगा फायदा

इस स्कीम के तहत, कम और मध्यम आय वाले परिवारों और खेती-बाड़ी करने वाले कंज्यूमर को राहत दी जाएगी, जो लंबे समय से अपना बिजली का बकाया नहीं चुका पा रहे हैं। राज्य भर में कुल 28.42 लाख कंज्यूमर को फायदा होगा, जिन्हें 757 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से अब तक देश भर के लगभग 18,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जिससे उन इलाकों में रोशनी आई है जो आजादी के बाद से अंधेरे में थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लगभग 30,000 MW बिजली बनाई जा रही है, और सरकार बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बकाया बिल जमा करने पर मिलेगी भारी छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान कई उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके, जिससे बकाया बढ़ गया। इन मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना शुरू की गई है। सीएम ने उपभोक्ताओं से बिजली बचाने और गैर-जरूरी घरेलू इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया गया है। इस स्कीम के तहत कंज्यूमर्स की तीन कैटेगरी तय की गई हैं—31 मार्च, 2023 तक इनैक्टिव कंज्यूमर्स, एक्टिव सिंगल-बल्ब कनेक्शन होल्डर्स, और एक्टिव नॉन-गवर्नमेंट घरेलू और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स। उन्हें सरचार्ज पर 100% छूट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 75% तक की छूट मिलेगी।

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कंज्यूमर्स को रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के समय आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कम से कम 10% पेमेंट करना होगा, जबकि बाकी अमाउंट अगले महीनों में बिना किसी एक्स्ट्रा सरचार्ज के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जा सकता है। यह स्कीम 30 जून, 2026 तक लागू रहेगी।





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