1st December 2023: आज से लागू होंगे सिम खरीदने-बेचने के नए नियम, ये काम करने होंगे जरूरी । new sim card rules to be followed in india from today 1st december to stop fraud and spam calls


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Image Source : फाइल फोटो
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा।

New Sim Card Rules in India 2023: मोबाइल हमारी लाइफ स्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सिम कार्ड के नए नियमों के बारे में जरूर जानना चाहिए। दरअसल आज से पूरे देश में सिम कार्ड खरीदने के नियम बदलने वाले हैं। अब आप पहले की तरह आसानी से सिम कार्ड को नहीं खरीद सकेंगे। सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि सिम बेचने के नियम भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगे। आज 1 दिसंबर से भारत सरकार सिम कार्ड खरीदने बेचने के नियमों को लागू कर रही है। 

आपको बता दें कि फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नए नियमों को पेश किया गया है। आज से इन्हें लागू किया जाएगा। सरकार पहले इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने  यदि आप सिम खरीदने जा रहे हैं या फिर आप एक विक्रेता हैं तो आपके लिए नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। 

पॉइंट्स में समझें सिम कार्ड से जुड़े नए नियम

  1. नए नियम के मुताबिक जो भी सिम कार्ड बेचना चाहता है या फिर सिम कार्ड डीलर बनना चाहता है उसे वेरिफिकेशन प्रॉसेस से गुजरना होगा। इतना ही नहीं सिम कार्ड बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारी होगी। 
  2. अगर कोई यूजर अपने एक्टिव नंबर के लिए नया सिम कार्ड खरीदता है तो उसे अपना स्कैन कराना होगा साथ ही अपना पर्सनल डेटा भी देना पड़ेगा। 
  3. नए नियमों के तहत अब सिम कार्ड को थोक में नहीं दिया जाएगा। सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए थोक में सिम कार्ड मिलेंगे। हालांकि यूजर्स अपने आधार आईडी पर अभी भी पहले की तरह 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। 
  4. DoT ने सिम कार्ड डिएक्टिवेट करने के लिए भी नियम तय किया है। अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर बंद करता है तो कंपनी 90 दिन बाद ही उस नंबर को दूसरे व्यक्ति को अलॉट करेगी। 
  5. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है या फिर बिना पंजीकरण के सिम कार्ड को बेचता है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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